सेवा में,
श्रीमान् ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी,
पंचायत समिति,
जिला:-
विषयः- मृत्यु प्रमाण - पत्र हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करवाने बाबत् ।
महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जाति ग्राम ग्राम पंचायत तहसील जिला वाला का इस प्रकार से है कि :-
अतः आप से करबद्ध निवेदन है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आज्ञा पत्र जारी करने की कृपा करावें ।
जांच - रिपोर्ट
प्रार्थी के आवेदन मय शपथ पत्र व पड़ौसियों के बयान के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी श्री जाति ग्राम ग्राम पंचायत तहसील जिला की ऊपर वर्णित तिथी अनुसार मृत्यु हुई हैं, इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता/जानती हूँ । अतः प्रार्थी के मृत्यु अनुज्ञा पत्र जारी करना उचित हैं।
मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जाति ग्राम ग्राम पंचायत तहसील जिला वाला ईश्वर की शपथ लेकर लिखता हूं:-
सत्यापन:- पैरा 1 से 5 तक मेरी जानकारी एवम् निजी ज्ञान के साथ सही एवम् सत्य हैं। इसमें मैंने किसी भी प्रकार के तथ्य का मिथ्या वर्णन नहीं किया है, ईश्वर मेरी मदद करें।
मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जाति ग्राम ग्राम पंचायत तहसील जिला वाला ईश्वर की शपथ लेकर लिखता हूं:-
सत्यापन:- पैरा 1 से 5 तक मेरी जानकारी एवम् निजी ज्ञान के साथ सही एवम् सत्य हैं। इसमें मैंने किसी भी प्रकार के तथ्य का मिथ्या वर्णन नहीं किया है, ईश्वर मेरी मदद करें।
(30 दिन के बाद एवं एक वर्ष के भीतर मृत्यु की सूचना देने पर)
मैं (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु वर्ष, निवासी (वर्तमान पूर्ण पता) ग्राम का नाम ग्राम पंचायत तहसील जिला मृतक से सम्बन्ध लिखें शपथ पूर्वक बयान करता /करती हूँ कि:-
सत्यापन:- मैं उपरोक्त शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य व सही हैं जिसमें किसी भी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया हैं। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी ईश्वर साक्षी हैं।
प्रमाणीकरण: प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शपथग्रहीता को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा शपथ पत्र में जो अंकित किया गया है वह मेरी जानकारी में सत्य हैं।
ग्राम विकास अधिकारी (जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार) की रिपोर्ट: यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित प्रार्थी का पंजीयन ग्राम पंचायत के जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रार के रजिस्टर में पंजीयन नहीं हुआ हैं।
आदेश – पत्र
उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवम् दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(2) एवम् राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम, 2025 के नियम 9 (2) एवम् (3) के अंतगर्त घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रुपये 50/- लेकर रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें ।
मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक को जारी किया गया।
(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 17 के अधीन जारी)
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/ पुत्री श्री के अनुरोध पर (स्थानीय क्षेत्र) तहसील जिला राज्य के वर्ष (वर्षों) से संबंधित रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों की तलाशी ली गई और यह पाया गया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री के जन्म/मृत्यु से संबंधित घटना का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ हैं।
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13 (2) के अधीन जन्म/मृत्यु की विलंबित इत्तिला देने के लिए स्वप्रमाणित दस्तावेज का रूपविधान
मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:-
घोषणा: मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त इत्तिला सही है और मैंने उपर्युक्त घटना की इत्तिला किसी रजिस्ट्रार को नहीं दी है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस संबंध में कोई जन्म/मृत्यु प्रमाण - पत्र जारी नहीं करवाया गया हैं।